एसटीएफ टीम ने वर्ष 2018 में दोनों आरोपियों को 120 किलो चूरा पोस्त सहित किया था गिरफ्तार

-मोहाली31 मई (Geenews network) एनडीपीएस मामले की सुनवाई मोहाली की जिला अदालत में हुई। दो आरोपियों रजिंदर सिंह उर्फ राजू निवासी गांव बिंदरख जिला रोपड़ व गुरतेज सिंह उर्फ तेजी निवासी गांव ढकोरा खुर्द कुराली जिला मोहाली के खिलाफ 120 किलो चूरा पोस्त (भुक्की) की तस्करी का आरोप था। जिला अतिरिक्त एवं सैशन जज ने आज सुनवाई करते हुए उक्त दोनों आरोपियों को 10-10 साल कैद व 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी रजिंदर सिंह उर्फ राजू को एनडीपीएस एक्ट की धारा 15(सी) व आरोपी गुरतेज सिंह उर्फ तेजी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 25 के तहत 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। जुर्माना ना भरने पर दोनों की छह-छह महीने की सजा बढ़ाई जाएगी। आरोपियेां के खिलाफ वर्ष 2018 में स्पेशल टॉस्क फोर्स (एसटीएफ) ने एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। 13 मार्च 2018 को एएसआई हरभजन सिंह अपनी पुलिस पार्टी के साथ मुल्लांपुर के गांव रानी माजरा में गश्त पर तैनात थे। उन्हें गुप्त सूचना मिली कि आरोपी गुरतेज सिंह व रजिंदर सिंह उर्फ राजू भुक्की तस्करी का धंधा करते हैं। सूचना मिली कि दोनों पंजाब के बाहरी एरिया से भारी मात्रा में चूरा पोस्त लेकर आए हैं और उसे टी-प्वाइंट बूथगढ़ पर एक ट्रक में लोड किया जा रहा है। जब उक्त टीम ने मौके पर रेड की तो दोनों को 120 किलो चूरा पोस्त के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस को मौके से 5 बड़े थैले बरामद हुए थे और प्रत्येक थैले में 24 किलो चूरा पोस्त था। पुलिस ने चूरा पोस्त कब्जे में लेकर दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपियों का ट्रक व मौके से एक फोर्ड फीगो गाड़ी भी बरामद की थी। यह मामला मोहाली अदालत में विचाराधीन था।

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