वही मोहाली अदालत ने जमानत याचिका की खारिज
मोहाली 4 मई ( Geenews Network) सिंचाई घोटाले के आरोपी गुरिंदर सिंह ठेेकेदार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लान्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 के तहत आरोपी गुरिंदर सिंह व उसकी पत्नी से संबंधित 70.15 करोड़ प्रापर्टी अटैच कर दी है।ईडी के मुताबिक गुरिंदर सिंह की पंजाब और चंडीगढ़ में कुल 27 अचल संपत्तियां हैं। उधर गुरिंदर सिंह की जमानत को लेकर सुनवाई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायधीश अवतार सिंह ने मामले की बचाव व सरकारी पक्ष की दलीलें सुनने के बाद गुरिंदर सिंह की जमानत खारिज कर दी।ध्यान रहे कि ईडी ने गुरिंदर सिंह के खिलाफ आईपीसी और पीसी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआइआर और उसके बाद दायर चालान के आधार पर जांच शुरू की थी। ध्यान रहे कि गुरिंदर सिंह पर राज्य में सिंचाई योजनाओं के कार्यों के लिए टेंडर आमंत्रित करने के लिए धांधली का आरोप है। गुरिंदर सिंह ठेकेदारों को पहुंचाने के लिए ऐसे टेंडर कार्यों के आवंटन कई अनियमिताएं बरतता था।, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ।इस संबंध में, ईडी ने पीएलए के प्रावधानों के तहत अपनी जांच शुरू की थी और इसने शुरू में चल संपत्तियों (बैंक बैलेंस के रूप में) की पहचान की थी, जो कि गुरिंदर सिंह के लाभकारी स्वामित्व में थीं, जो अपराध की कार्यवाही का एक हिस्सा थीं, इसलिए अर्जित की गईं और अनुसूचित अपराध के माध्यम से गुरिंदर सिंह बैंक में 41.50 रुपये की चल संपत्त मिली है। इस मामले में अब अटैच की गई चल व अचल संपत्ति की कुल 112 करोड़ रुपये है। इस मामले में विजिलेंस ब्यूरो की ओर से भी जांच की जा रही है। जिस में पंजाब के पूर्व आइएएस अधिकारियों से भी पूछताछ की जा रही है।
