मोहाली,1 फरवरी (हप्र ) वर्ष 2014 के एक इरादा कत्ल मामले की सुनवाई मोहाली जिला अदालत में हुई। अतिरिक्त जिला सैशन जज की अदालत ने सरकारी पक्ष व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अमनप्रीत सिंह को दोषी करार देते हुए धारा 307, 34 में 5 साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 326, 34 में 3 साल की कैद 3 हजार जुर्माना और धारा 323 में 6 महीने कैद की सजा सुनाई है। यह मामला मोहाली अदालत में विचाराधीन था।
जानकारी अनुसार सोहन सिंह निवासी गांव हंसाला ने बनूड पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह लालडू से जीरकपुर को चलती मिन्नी बस पर ड्राइवरी करता है। 5 अक्टूबर 2014 को रात साढ़े 8 बजे के करीब बस लालडू पैट्रोल पंप पर खड़ी करके अपने चाचा के लडक़े गुरजीत सिंह के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर को जा रहा था। वह जब मनौली सूरत की ओर मोड के पास पहुंचा तो सडक़े के बीच तीन युवक खड़े थे, जिन्होंने उनको रोक लिया। उक्त युवकों में से एक ने उस पर हमला करते हुए उस पर चाकू से कई वार किए, जिस कारण वह गंभीर जख्मी हो गया। इस हमले दौरान उसके चाचा का लड़ा किसी तरह अपनी जान बचाकर खेतों में भाग गया। उक्त हमलावर उसको छोडक़र मौके से फरार हो गए। शिकायतकर्ता अनुसार इस हमले की वजह रंजिश यह थी कि हमला करने वाला कभी कभार दिहाड़ी पर मिन्नी बस चलाता था और नशेडी किस्म का व्यक्ति है। उक्त हमलावर ने शराब पीकर उसके साथ दिन में गाली ग्लौज की थी तो उसकी हमला करने वाले व्यक्ति से बहस हो गई थी, जिसका बदला लेने के लिए उसने हमला किया। इस मामले में थाना बनूड की पुलिस ने आरोपी अमनप्रीत सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 326, 323, 341 सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
