1 अगस्त से नाबालिग के उल्लंघन करने पर मां-बाप को 3 साल कैद व 25 हजार जुर्माने की होगी सजा

चंडीगढ़,21 जुलाई (Geenews network) सावधान! अब मां-बाप को जागरुक होने की जरूरत। अगर अब किसी भी पेरेंट्स ने अपने नाबालिग बच्चों को दो पहिया या चार पहिया वाहन चलाने के लिए दिया तो उसके पकड़े जाने पर उसके मां-बाप को जेल की हवा खानी पड़ेगी। यह नया कानून 1 अगस्त से पूरे पंजाब में लागू होने जा रहा है। नाबालिग के उल्लंघन करने पर अब उसके मां-बाप को तीन साल की सजा और 25 हजार रूपये जुर्माना होगा। अतिरिक्त डायरेक्टर जनरल पुलिस ट्रैफिक व सडक़ सुरक्षा पंजाब ने सभी कमिश्नर व एसएसपी को इस नियम को लागू करने की हिदायतें जारी कर दी है। नियम के अनुसार अब अपने नाबालिक बच्चों के हाथ में गाड़ी की चाबी देना आपके जी का जंजाल बन सकता है. क्योंकि उनके वाहन से कोई भी अप्रिय घटना होती है, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। आपको अपने बच्चे की गलती के लिए न सिर्फ जुर्माना भरना पड़ सकता है, बल्कि जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। इसीलिए वाहन की चाबियां जरा संभाल कर रखें और सोच समझकर बच्चों को इस तरह की छूट दें, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट के नियम बहुत ही कड़े हैं, जिससे आप बच नहीं पाएंगे। अधिकारियों ने ट्रैफिक एजुकेशन सेल को हिदायतें जारी की हैं कि वह 31 जुलाई तक मोटर व्हीकल एक्ट -2019 के तहत स्कूलों में जाकर बच्चों को जागरुक करें कि अगर कोई नाबालिग बच्चा 31 जुलाई के बाद दो पहिया या चार पहिया वाहन चलाता पाया गया तो उसके मां-बाप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के तहत उन्हें 3 साल की सजा और 25 हजार रूपये जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई नाबालिग किसी का वाहन मांगकर चलाता है तो उस वाहन मालिक के खिलाफ भी उक्त कार्रवाई होगी। बच्चे ने किया एक्सीडेंट, आपको मिलेगी सजामोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, किसी भी दुर्घटना या अपराध में शामिल नाबालिगों द्वारा इस्तेमाल किए गए वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी एक साल के लिए रद्द कर दिया जाएगा. इस एक्ट में पर्याप्त प्रावधान हैं, जिससे मोटर व्हीकल का मालिक ही वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने वाले व्यक्ति को वाहन देने के लिए जिम्मेदार होगा।
