मोहाली,30 जुलाई (Geenews network)मोहाली की अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज में एनडीपीएस के एक मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में आरोपी को 10 साल की कैद व 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अगर जुर्माना अदा ना किया गया तो आरोपी की तीन महीने की सजा और बढ़ा दी जाएगी। यह सजा पंचकुला जिले में पड़ते कालका के गांव तिपड़ा के रहने वाले 45 वर्षीय विजय सैनी को सुनाई गई है। आरोपी को वर्ष 2020 में लालडृू थाना पुलिस ने 4080 नशीली गोलियों सहित गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। यह मामला मोहाली अदालत में विचाराधीन था। दोषी विजय सैनी ने अदालत में तर्क दिया कि वह अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला है और उसके माता-पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। उसकी पत्नी और बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। सजा के मामले में नरम रुख अपनाया जाए। सजा की मात्रा के लिए दोषी के बयान अलग से दर्ज किए गए थे। जबकि, अतिरिक्त पीपी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि दोषी से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया गया था, जो कि वाणिज्यिक मात्रा है और इसलिए दोषी को अधिकतम सजा दी जानी चाहिए। अदालत ने अपना फैसला सुनाया कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामले खतरनाक रूप से बढ़ रहे हैं। यह न केवल युवा पीढ़ी के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि पूरे समाज के सामाजिक और नैतिक ताने-बाने पर भी असर डालता है। अदालत ने कहा कि दोषी से की गई वसूली को ध्यान में रखते हुए, कोई नरमी नहीं दिखाई जा सकती, इसलिए आरोपी को 10 साल की सजा के निर्देश दिए जाते हैं। चंडीगढ़ -अंबाला हाइवे पर आलमगिर रोड पर लालडू पुलिस ने नाकाबंदी की हुई थी। उसी दौरान दोपहर करीब साढ़े 3 बजे हरियाणा नंबर एक्टिवा नाके से गुजरने लगी तो एक्टिवा चालक ने सामने खड़ी पुलिस को देखकर एक्टिवा भगा लिया। पुलिस को उस पर शक हुआ, जिसका पीछा कर उसे काबू किया गया। पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 4080 नशीले कैप्सूल बरामद हुए। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया।
