सात दिन रिमांड बढ़ाने की की थी मांग अदालत ने सीबीआई को दिया दो दिन का रिमांड

नेशनल शूटर सिप्पी सिद्धू हत्याकांड
चंडीगढ़ 19 जून (Geenews Network)
नेशनल शूटर सुखमनप्रीत सिंह उर्फ सिप्पी सिद्धू हत्या मामले में गिरफ्तार हाई कोर्ट जज की बेटी व कालेज प्रोफेसर कल्याणी सिंह का 4 दिन का रिमांड खत्म होने के बाद सीबीआइ ने रविवार को उसे दोबारा चंडीगढ़ के सेक्टर-43 स्थित जिला अदालत में पेश किया । कोर्ट ने फिर से आरोपी कल्याणी को दो दिन के रिमांड पर भेजा है। हालांकि सीबीआइ ने कोर्ट में 7 दिन के रिमांड की मांग की थी।कोर्ट में सीबीआइ ने दोबारा कल्याणी का रिमांड की मांग की जिसमे सीबीआइ ने दलील दी कि 4 दिन के रिमांड के दौरान आरोपी कल्याणी ने सीबीआइ के साथ सहयोग नहीं किया। इसके अलावा सीबीआई ने यह भी दलील दी कि इस सिप्पी हत्याकांड मामले में कल्याणी के अलावा और लोग भी शामिल हो सकते हैं। वहीं कल्याणी के पालीग्राफिक टेस्ट की रिपोर्ट भी आनी बाकी है।वहीं कल्याणी के वकील ने सीबीआइ को उसका और रिमांड देने का विरोध किया। वकील ने कहा कि सीबीआइ जबरन कल्याणी से जुर्म कबूल करवाना चाहती है।

कल्याणी के वकील ने मृतक सिप्पी सिद्धू के घर वालों पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने सीबीआइ दफ्तर जाकर कल्याणी को धमकाया था। वकील ने यह भी कहा कि सिप्पी की कल्याणी के अलावा 6 गर्लफ्रेंड और थी, जिनमें से एक के साथ वो शादी करना चाहता था।सीबीआइ एडवोकेट ने कल्याणी के वकील की इस दलील का विरोध करते हुए अदालत में कहा कि वह यहां पर सिर्फ कानून की बात कर रहे हैं जबकि कल्याणी के वकील इमोशनल बातें कर उसे बचाने की कोशिश कर रही है। सीबीआइ एडवोकेट ने कहा कि अगर कल्याणी बेकसूर है तो अदालत से रिहा हो जाएगी लेकिन उसका 7 दिनों का रिमांड लेना जरूरी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी कल्याणी को फिर से दो दिन के रिमांड पर भेजा है। सूत्रोअनुसार सिप्पी सिद्धू की हत्या में शामिल दूसरे आरोपी की भी पहचान हो गई है। सीबीआई अब उसकी गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग राज्यों में दबिश दे रही है। जांच एजेंसी के मुताबिक, सिप्पी की हत्या के समय दो वाहनों का इस्तेमाल किया गया था। एक में कल्याणी और दूसरे वाहन में दूसरा आरोपी पार्क पहुंचा था। सूत्रों के मुताबिक, दूसरा आरोपी कल्याणी का नजदीकी है।
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