
मोहाली 6 जून (Geenews Network) – पंजाब स्टेट साइबर क्राइम पुलिस ने सिख फार जस्टिस आतंकी संगठन (एसएफजे)चलाने वाले एनआरआई गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर वीडियो डालकर खालिस्तान के समर्थन में सिख युवाओं को उकसाने व भडकाऊ भाषण देने के आरोप में आइपीसी की धारा 131, 132, 135, 153, 153ए, 153बी, 505 (1) व 506 के तहत मामला दर्ज कर किया है। जिक्रयोग है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ देशद्रोह, दो समुदायों को भडक़ाने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है। गुरपतवंत पंजाब को भारत से अलग करने को लेकर आतंकी गतिविधियां करता आया है जिसके खिलाफ 29 अप्रैल को गुरुग्राम से लेकर अंबाला तक सभी डीसी व एसपी आफिस पर खालिस्तान का झंडा फहराने के ऐलान का वीडियो बनाने के चलते मामला दर्ज हुआ था। गुरपतवंत के खिलाफ स्टेट साइबर क्राइम के एसएचओ इंस्पेक्टर विकास भाटिया के बयान पर दर्ज हुआ है।

बता दें कि सोशल मीडिया मानीट्रिंग एनालाइसिस सेंटर (एसएमएसी) पर इंस्पेक्टर विकास अबरोल को एक यू-ट्यूब पर पोस्ट हुए मैसेज का लिंक मिला था। जिसमें एसएफजे के जनरल काउंसल गुरपतवंत सिंह पन्नू की वीडियो थी। दो मिनट 19 सैकेंड की वीडियो में गुरपतवंत सिंह पन्नू भारतीय फौज में सेवा कर रहे सिख सिपाहियों को सरहदों पर रक्षा करने से रोकने का मैसेज दे रहा था। इसी तरह भरतीय सरहदों व खालिस्तान रेफडेंडम में शामिल हेाने के लिए श्री अकाल तख्त साहिब में इक्ट्ठा होने का संदेश दिया था। वह अपने भडकाऊ भाषण में भारत से पंजाब राज्य को आजाद करवाने के लिए जंग का हिस्सा बनने के लिए उकसा रहा था। इसके अलावा वीडियो में बताए गए सामान सामग्री वाला एक टेक्सट संदेश भी व्हट्सएप के जरिए प्रसाारित किया गया था। ऐसे भाषण से पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। इस तरह पंजाब में हिंसक आतंकवाद को बढ़ावा देकर व हिसंक कार्रवाई को अंजाम देने के लिए लोगों को उकसाया जा रहा था। इस मामले के चलते उसके खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियों की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

