मोहाली 31मई(Geenews Network) – यहां की एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को एक युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में एक व्यक्ति को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। एडीशनल जिला व सैशन जज रंजन कुमार खुल्लर की अदालत ने उक्त व्यक्ति को 15 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना ना भरने पर एक महीने की और कैद काटनी पड़ेगी। आरोपित की पहचान आशीष कुमार उर्फ आशु निवासी डेराबस्सी के तौर पर हुई है और उस पर युवती के साथ शादी करवाने का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप था।केस फाइल अनुसार लडक़ी के परिजनों की ओर से पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई गई थी और उसने बताया कि वह गली में हलवाई है और साथ-साथ कपड़े बेचता है। उसकी 6 लड़कियां हैं और उसकी बड़ी लडक़ी 27 मार्च 2019 कुछ करियाना दुकान से सामान लेने घर से गई थी पर घर वापस नहीं आई। उन्होंने उसाके हर जगह ढूंढने की कोशिश की पर उसका पता नहीं लग सका। तालाशी दौरान उनको किसी ने बताया कि आशीष उसको शादी करवाने के बहाने अपने साथ ले गया था। जिसने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने 4 अप्रैल 2019 को मामला दर्ज करने के बाद अशीष को गिरफ्तार कर लिया और लडक़ी को उसके घर से बरामद किया गया था।

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