मोहाली पुलिस ने बग्गा की गिरफ्तारी के लिए अदालत में दायर की थी याचिका

मोहाली (Geenews Network)- भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी के लिए मोहाली पुलिस ने शनिवार सुबह ज्युडिशियल मैजिस्ट्रेट फस्र्ट क्लास रवतेश इंदरजीत सिंह की अदालत में याचिका दायर की थी। मोहाली पुलिस ने अदालत को बग्गा के खिलाफ दर्ज एफआइआर की कॉपी और दिल्ली में बग्गा के घर पर पंजाब पुलिस की ओर से बनाई गई वीडियोग्रॉफी पेश की । अदालत को बताया गया कि बग्गा को मोहाली में मामला दर्ज होने के बाद पांच बार जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा गया था। लेकिन बग्गा जांच में एक बार भी शामिल नहीं हुए। अदालत को बग्गा को भेजे गए नोटिस की तारीख व समय भी दिखाया गया। मोहाली पुलिस की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने बग्गा के गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए हैं। अदालत ने मोहाली पुलिस को 24 मई तक बग्गा को गिरफ्तार मोहाली कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं।उधर, पंजाब सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को भी इस मामले में पार्टी बनाया जाये। इसके साथ ही दिल्ली के जनकपुरी और हरियाणा के पिपली पुलिस थाने के वीडियो फुटेज को संरक्षित करने की भी मांग की गयी। पंजाब के एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिद्धू ने दावा किया कि बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर जनकपुरी थाने को सूचित किया था लेकिन उन्होंने इसे रिकार्ड नहीं किया।

बता दें कि बग्गा की गिरफ्तारी

के लिए मोहाली पुलिस शुक्रवार को तजिंदर पाल सिंह बग्गा के जनक पुरी न्यू दिल्ली स्थित घर पर गए थे। बग्गा को मोहाली पुलिस गिरफ्तार करके मोहाली कोर्ट लाया जा रहा था। लेकिन कुरुक्षेत्र के पास हरियाणा पुलिस ने मोहाली पुलिस को रोक लिया था। वहीं दूसरी तरफ बग्गा को लेने गए मोहाली पुलिस के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने किडनैपिंग का मामला दर्ज कर लिया था। बाद दोपहर दिल्ली पुलिस बग्गा को कुरुक्षेत्र से वापस दिल्ली ले गई थी। इस मामले में एसएसपी मोहाली ने कुरुक्षेत्र पुलिस को एक चिट्ठी भेजी थी। जिसमें कहा गया था कि हरियाणा पुलिस पंजाब पुलिस के काम को बिना वजह रोक रही है। बग्गा को सुबह 6 बजे उसके घर से हिरासत में लिया गया था।

मोहाली अदालत में याचिका दायर की थी। दिल्ली में हुए इंसीडेंट के बाद सारे फैक्ट्स अदालत के सामने रखे थे। जिसके आधार पर अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं।सुखनाज सिंह, डीएसपी सिटी-1 मोहाली

जिक्रयोग है कि दिल्ली के भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ एक अप्रैल को  साइबर क्राइम थाने में एफआइआर दर्ज की गई थी। करीब 25 दिन पहले यह मामला मोहाली पुलिस को ट्रांसफर हुआ था।  उन पर भडक़ाऊ बयान देने, शत्रुता को बढ़ावा देने और आपराधिक धमकी के आरोप को लेकर मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी पर भी तलवार लटकी गई है। बता दें कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिल्ली विधानसभा में दिए बयान को लेकर वह लगातार उन पर हमलावर करते आ रहे हैं। इस दौरान तेजिंदर पाल सिंह बग्गा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा। तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ 153-ए (धर्म, जाति, स्थान आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 505 (बयान, अफवाह या रिपोर्ट प्रकाशित या प्रसारित करना) और 506 (आपराधिक धमकी) जैसी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।्र्


        
        

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