-मामले में नामजद पांच आरोपियों को अदालत ने सबूतों की कमी के चलते किया बरी

मोहाली, 28 मार्च, (Geenews Network) युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में नामजद पास्टर बजिंदर सिंह को अदालत ने दोषी करार दे दिया है। आरोपी पास्टर को 1 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी। पुलिस ने पास्टर को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पास्टर बजिंदर सिंह के साथ 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। अदालत ने सुनवाई दौरान अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप पहलवान को सबूतों की कमी के चलते बरी कर दिया है जबकि एक आरोपी सुच्चा सिंह की ट्रॉयल के दौरान मौत हो चुकी है। पास्टर को आज गिरफ्तारी के बाद पटियाला जेल भेज दिया गया है।

महिला से रेप करने के मामले में नामजद पास्टर बजिंदर सिंह सोमवार को अदालत में पेश हुआ था। उस दिन की पेशी के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। दरअसल, पास्टर के खिलाफ अदालत में उनके वकील एचएस धानोआ ने याचिका दायर करके अदालत को बताया था कि 3 मार्च को पास्टर बजिंदर सिंह अस्पताल में भर्ती थे , जिस कारण वह अदालत में पेश नहीं हो सके और उनकी तरफ से पेशी से छूट के लिए अदालत में याचिका दायर की थी। दूसरी तरफ सरकारी वकील और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने बजिंदर सिंह के गैर जमानती वारंट रद्द करते इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 मार्च की तारीख तय की थी। 

इस मामले में जीरकपुर पुलिस ने एक पीडि़त की शिकायत के आधार पर पास्टर बजिंदर सिंह सहित कुल 7 आरोपियों जिनमें अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सुच्चा सिंह, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप उर्फ पहलवान के नाम शामिल हैं के खिलाफ धारा 376, 420, 354, 294, 323, 506, 148 व 149 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने पास्टर बजिंदर सिंह को उस समय गिरफ्तार किया था, जब इंग्लैंड के बरमिंघम शहर में करवाए जा रहे एक सेमिनार में शािमल होने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट लेने के लिए पहुंचा था। वहीं, पास्टर बजिंदर सिंह की एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थी जिसमें वह महिला से मारपीट कर रहे हैं। यह वीडियो 14 फरवरी की थी जो 16 मार्च को वायरल हुई थी, जिसमें महिला को थप्पड़ जड़ते हुए पास्टर नजर आया था। इसी वीडियो में बच्चे के साथ बैठी महिला के मुंह पास्टर ने कॉपी फेंक कर मारी थी। यह महिला पास्टर के पास काम करती थी।

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