मोहाली, 7 फरवरी (Geenews network)मोहाली जिला अदालत ने तीन ड्रग तस्करों को अवैध इंजेक्शन की तस्करी के लिए 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला सैशन जज बलजिंदर सिंह सरां की अदालत में हुई। अदालत ने सुनवाई दौरान दोषियों को एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।
जिक्रयोग है कि 2018 में मोहाली पुलिस द्वारा अवैध इंजेक्शन के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों की दलीलें सुनने के बाद दोषी शौकत अली निवासी माणकपुर , जगमोहन मोना और विनोद दोनों निवासी अंबाला को सजा सुनाई है। आरोपियो के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह मामला जिला अदालत में विचाराधीन था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सोहाना पुलिस स्टेशन के माणकपुर गांव के शौकत अली को स्पेशल सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया था। पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि शौकत अली इलाके में अवैध इंजेक्शन लेकर घूम रहा है। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने शौकत अली को नाकेबंदी पर रोककर उसकी जांच की और उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से 19 अवैध इंजेक्शन बरामद हुए। शौकत अली की निशानदेही के बाद पुलिस ने जगमोहन मोना और विनोद को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया, जिनसे कुल 52 इंजेक्शन बरामद हुए। मई 2018 में एनडीपीएस अधिनियम के तहत सोहाना पुलिस स्टेशन में दोषियों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था। पूछताछ के दौरान यह पता चला था कि शौकत अली, जगमोहन मोना और विनोद से अवैध इंजेक्शन खरीदता था। इन इंजेक्शनों को अंबाला से लाया गया और मोहाली में युवाओं को बेचा जाता था।

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