मोहाली,2 फरवरी (Geenews network) मार्च 2019 में ट्राले की टक्कर से 41 साल के बाइक सवार नरेश कुमार की जान चली गई थी। उनकी मौत के बाद परिवार ने मुआवजे के लिए जिला अदालत में केस किया। इस पर सुनवाई करते हुए अब अदालत ने परिवार को 53.43 लाख रुपये मुआवजा साढ़े सात प्रतिशत ब्याज के साथ देने के आदेश दिए हैं।
सुनवाई के दौरान मृतक के परिवार की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि उनके क्लाइंट अरुण और उनके पिता नरेश कुमार 20 मार्च को बाइक पर लौट रहे थे कि ओवरस्पीड और लापरवाही से ट्राला चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में नरेश घायल हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए पहले फेज-6 और फिर जीएमसीएच-16 ले जाया गया। वहां इलाज के दौरान उसी दिन उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद परिवार टूट गया और उनके पत्नी सरोज बाला ने मुआवजे के लिए केस लगाया। सुनवाई के दौरान ट्राले के ड्राइवर और मालिक ने पेश होकर कहा कि उनके ट्राले से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। हादसा किसी और वाहन से हुआ है और वह मौके से भाग गया जिसके बाद मुआवजा लेने के इरादे से पुलिस के साथ मिलकर झूठी एफआईआर दर्ज की गई। वहीं ट्राले को चलाने वाले ड्राइवर समेत उसके सारे कागज भी पूरे हैं।
वहीं इंश्योरेंस कंपनी ने भी कहा कि ऐसा हादसा नहीं हुआ है और ट्राला चलाने वाले के पास वैलिड डीएल भी नहीं था। यही नहीं, नरेश कुमार की मौत के बाद परिवार ने ज्यादा आईटीआर भरी ताकि ज्यादा क्लेम लिया जा सके। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद कहा कि हादसा हुआ है और उसमें एक व्यक्ति की जान गई है। इस हादसों के बारे में गवाही भी दी गई है जिसे नकारा नहीं जा सकता है। व्यक्ति की मौत के बाद परिवार आर्थिक रूप से टूट गया है इसलिए वह मुआवजे का हकदार है। यह कहकर कोर्ट ने 53.43 लाख रुपये का मुआवजा साढ़े सात प्रतिशत ब्याज के साथ देने को कहा।
