अदालत की शर्तों का करना होगा पालन, 1 लाख भरा जमानत बांड
आप विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा सहित अन्यों पर दर्ज है बैंक धोखाधड़ी से जुड़ा मामला
मोहाली,7 नवंबर (हप्र)बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में हुई। आम आदमी पार्टी (आप) के अमरगढ़ से विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा व अन्यों पर यह मामला दर्ज है। आप विधायक संगीन आरोपों का सामना कर रहे हैं। वीरवार को सुनवाई दौरान जसवंत सिंह गज्जन माजरा की जमानत याचिका को अदालत ने आज मंजूर कर लिया है। उन्हें कुछ शर्तों पर अदालत ने जमानत दी है।
अदालत की शर्तों अनुसान गज्जन माजरा को एक लाख रुपये की राशि के जमानत बांड और समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने होंगे। वह प्रत्येक सुनवाई की तारीख को अदालत में उपस्थित होंगे। यदि उन्होंने अपना पासपोर्ट पहले से जमा नहीं किया है तो उन्हें अदालत में सरेंडर करना होगा। यदि उनके पास पासपोर्ट नहीं है तो हलफनामा दायर करना होगा। वह अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे।
याची पर आरोप है कि लोन सुविधाएं देने के नियमों और शर्तों के विपरीत यह राशि अन्य कंपनियों को हस्तांतरित कर दी गई। आरोप के अनुसार 3.12 करोड़ रुपए ‘आप’ नेता के व्यक्तिगत खाते में भेजे गए थे। फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर 9 फरवरी 2018 को मैसर्स टीसीएल के खाते में धोखाधड़ी के चलते आरबीआई को इसके बारे में सूचित किया गया था। इसके बाद याची को बार-बार जांच में शामिल होने को कहा गया लेकिन वह टालमटोल करता रहा। जांच में शामिल नहीं होने पर नवंबर 2023 में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। इसी कार्रवाई को उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए चुनौती दी थी, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी।
